CJI DY Chandrachud: वर्ष 2017 का मध्यस्थता आदेश 7,200 करोड़ रुपये का था और ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ राशि बढ़कर 8,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई. सुप्रीम कोर्ट ने डीएएमईपीएल को 8,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने के फैसले को चुनौती देने वाली डीएमआरसी की अपील और पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी थीं.
from देश News in Hindi, देश Latest News, देश News https://ift.tt/CBav81j
No comments:
Post a Comment