दिल्ली की एक अदालत ( Delhi Court) ने एक पुरुष को एक महिला के निजी जीवन में ताक-झांक करने तथा उसे निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर हमला करने के आरोपों से बरी कर दिया है. अदालत ने कहा कि मामला बिना किसी सच्चाई के एक पूर्व नियोजित शिकायत पर आधारित प्रतीत होता है.
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