अदालत ने पहले केंद्र से डीपफेक और एआई के अनियंत्रित उपयोग के खिलाफ जनहित याचिका पर अपना रुख प्रकट करने के लिए कहा था. अब अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और समय देने के संबंध में केंद्र सरकार के वकील के अनुरोध को स्वीकार कर लिया.
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