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Monday, 8 January 2024

shraddhanjali

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि दोषियों को दो हफ्ते के अंदर जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा और उम्र कैद की सजा काटनी होगी. न्यायालय ने कहा कि दोषियों को सजा में छूट देने का गुजरात सरकार का आदेश बिना सोचे समझे पारित किया गया. शीर्ष न्यायलय ने कही कि अगर सजा में छूट चाहिए तो माहाराष्ट्र सरकार से संपर्क कर सकते हैं.

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