उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में अजय वर्मा नामक व्यक्ति ने सीआरपीसी की धारा 437ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी. याचिका में दलील दी गई है कि धारा 437ए में कुछ कमियां हैं क्योंकि ऐसे भी आरोपी हो सकते हैं जिनके पास पैसों की कमी हो.
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