मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अम्बात्तुर स्थित एक स्कूल में दाखिले के लिये एक छात्र को ‘कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं (नो कास्ट, नो रिलीजन)’ प्रमाणपत्र जारी करें.
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