दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने टिप्पणी करते हुए कहा कि महिला द्वारा पति के परिवार पर दहेज उत्पीड़न और दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाना ‘घोर क्रूरता’ के समान है और इसे माफ नहीं किया जा सकता.
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