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Wednesday, 1 February 2023

shraddhanjali

केरल हाईकोर्ट की जस्टिस सोफी थॉमस ने अपने आदेश में कहा कि जब ड्राइवर नशे में होता है, तो निश्चित रूप से वह वाहन चलाने के लिए अयोग्य हो जाता है, लेकिन बीमा कंपनी पीड़ित को मुआवजे के भुगतान से मुक्त नहीं हो सकती है. कोर्ट ने साथ ही कहा कि बीमा कंपनी वाहन के ड्राइवर और मालिक से मुआवजे की यह रकम वसूल कर सकती है.

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