Karnataka news: कर्नाटक हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने कहा है कि कानून में अजन्मे बच्चे को गोद लेने को लेकर समझौते की व्यवस्था नहीं है. हाई कोर्ट ने उन दो दंपतियों की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने इस संबंध में समझौता किया था.
from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/ldCmXJQ
No comments:
Post a Comment