चुनाव आयोग की ओर से पारित अंतरिम आदेश में कहा गया है कि अंधेरी पूर्व उपचुनाव में दोनों समूहों में से किसी को भी 'शिवसेना' के लिए आरक्षित 'धनुष और तीर' के चुनाव चिह्न का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके लिए दोनों गुटों को चुनाव चिह्न की एक लिस्ट सौंपी जाएगी, जिसमें से उन्हें अपना चुनाव चिह्न चुनकर आयोग को सूचित करना होगा.
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