Jharkhand News: रांची हाईकोर्ट ने बीते तीन जून को कहा था कि उसकी सुविचारित राय है कि रिट याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं और उनकी सुनवाई गुण-दोष के आधार पर की जाएगी. इससे पहले 24 मई को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को मामले में जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर शुरुआती आपत्तियों पर पहले सुनवाई करने के लिए कहा था
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