राज्य में हिजाब विवाद को देखते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश और राज्य सरकार के आदेश के अनुसार हिजाब और भगवा शॉल के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है. हालांकि इन आदेशों में माथे पर सिंदूर लगाने की मनाही नहीं है.
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