सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि एक बार पॉलिसी जारी होने के बाद बीमाकर्ता, मौजूदा चिकित्सा स्थिति का हवाला देते हुए उस दावे को अस्वीकार (मना) नहीं कर सकता है, जिसका उल्लेख बीमाधारक द्वारा प्रस्ताव फॉर्म में किया गया था.
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