J&K government sacked Corrupt Officers: सभी आठ कर्मचारियों को भ्रष्टाचार और खराब आचरण के आरोप में बर्खास्त किया गया है. सभी कर्मचारियों को जम्मू कश्मीर सिविल सेवा विनियम के अनुच्छेद 226 (2) (article 226 (2) of the Jammu Kashmir Civil Service Regulations) के तहत निकाला गया है. उप राज्यपाल ने इन्हें संविधान के अनुच्छेद 311 (2) में प्राप्त शक्तियों के तहत तथ्यों और परिस्थितियों की पड़ताल करने के बाद बर्खास्त किया
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