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Saturday, 31 July 2021

shraddhanjali

उच्च न्यायालय (High Court) ने अपने आदेश में कहा था कि निचली अदालत का यह निष्कर्ष कि बलात्कार (Rape) के समय पीड़िता नाबालिग थी, अब भी लागू है और आरोपी की दोषसिद्धि के खिलाफ अपील अभी भी उसके समक्ष लंबित है.

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